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बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले के विरुद्ध शिवरीनारायण पुलिस की सख्त कार्यवाही

संवाददाता : विकास कुमार शर्मा की रिपोर्ट/खबर धमाका छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा

  • बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले के विरुद्ध शिवरीनारायण पुलिस की सख्त कार्यवाही
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135 (3) के अंतर्गत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए तहसील न्यायालय में पेश किया गया है

मामले का विवरण ग्राम बिलारी में रविकुमार साहु उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 बिलारी थाना शिवरीनारायण के द्वारा अपने निवास मे अन्य धर्म अपनाने के लिए लोगो को प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा है कि सूचना मिलने पर थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा मौके पर पहुचकर देखा तो मकान अंदर 15-20 बाहर के लोगो महिला पुरूष को बुलाकर अन्य धर्म के संबंध में प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा था। पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव थाना प्रभारी शिवरनारायण, स.उ.नि. रामप्रसाद बघेल, प्रआर सुधीर साहू, आर. श्रीकांत सिंह, आनंद साण्डे पुलिस सहायता केन्द्र राहौद थाना शिवरीनारायण का योगदान रहा।

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